बिट्टू हत्याकांड: हत्यारों को आजीवन कारावास
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ के जिला जज मलखान सिंह ने बिट्टू हत्या के दो आरोपियों को दोषी मानते हुए दोनों अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गौरव नागर ने बताया कि कोतवाली हापुड़ नगर के मोहल्ला जसरूप नगर गली नंबर-14 दस्तोई रोड प्राइमरी स्कूल के पास निवासी रोकी ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया था कि उसका भाई बिट्टू 17 सितंबर की शाम 6 बजे रोजाना की भांति घूमने निकला। था। काफी देर तक जब वह घर लौट कर नहीं आया तो उसने स्वयं व अन्य लोगों के साथ उसकी तलाश की. 19 सितंबर को वह अपने पड़ोसियों एवं ग्राम प्रधान विरेन्द्र राव के साथ अपने भाई को तलाश रहे थे तभी प्रधान के मोबाईल फोन पर पड़ोसी जसरूप नगर निवासी पंकज ने फोन कर बताया कि 17/18 सितंबर की रात को असरूपनगर निवासी बिटटू उर्फ भल्लाल और भरत व अंकित की नशे के हालत में दादरी के देवेन्द्र की ट्यूबवैल पर झगड़ा हुआ था। ये दोनों बिटटू उर्फ भल्लाल को मारपीट कर वहीं छोड़ आए। इस सूचना पर वह सभी लोग अपने भाई को तलाशते हुए खेतों में बनी गांव दादरी निवासी देवेंद्र की ट्यूबैल पर पहुंचे तो कोठरी के पास खून पड़ा पाया। इधर उधर देखा तो पास में ही असौड़ा के महेश त्यागी के गन्ना के खेत में उसके भाई का शव पड़ा मिला। शव को मन्नों से छिपा रखा था और जानकारी की तो पता चला कि उसके भाई बिट्टू उर्फ भल्लाल की हत्या भारत एर्व अंकित ने सिर में चोट पहुंचाकर शव को गन्ने के खेत में छिपा दिया था। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गौरव नागर ने बताया कि इस मुकदमें की सुनवाई करते हुए जिला जज मलखान सिंह ने निर्णय सुनाया। जिला जज ने ऑभयुक्त अंकित व भारत को में सश्रम आजीवन कारावास तथा बीस-बीस हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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