हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने अब शासन के आदेशों का पालन करते हुए 500 वर्ग मीटर जमीन पर भी होटल को खोलने की स्वीकृति दी है। 500 वर्ग मीटर भूमि पर भी होटल का निर्माण हो सकेगा। शुरुआत में 20 से अधिक होटलों के निर्माण की फाइलों को स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही कम भूमि में पुरानी जगह पर बने होटल के संचालकों को भी लाइसेंस के लिए स्वीकृति मिल सकेगी। शासन के नए आदेश के अनुसार जिले में भी 1,000 के स्थान पर 500 वर्ग मीटर भूमि में होटल का निर्माण कराया जा सकता है। इसके साथ ही सराय एक्ट में पंजीकरण कराना भी जरूरी होगा। होटल जैसी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यह आदेश हुए हैं। हालांकि ढाबों पर यह नियम लागू नहीं होगा। साथ ही पेट्रोल पंप के मामलों में भी भूखंड के नियमों में छूट दी गई है।
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