
मारपीट कर घायल किया, सजा तो मिलेगी ही
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):न्यायालय ने मारपीट कर घायल करने पर एक अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास व 5 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।मामला 18 साल पहले का है,जब थाना धौलाना के हिम्मतपुर में इन्तजार ने गांव के ही एक व्यक्ति को मारपीट कर घायल कर दिया था।अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है।
हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए एक अभियुक्त को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया है।
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