कुट्टु व सिंघाड़े के खुले आटे की बिक्री पर रोक

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कुट्टु व सिंघाड़े के खुले आटे की बिक्री पर रोक
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र० लखनऊ के निर्देशो के क्रम में प्रदेश में कुटु व सिंघाडे के खुले आटे की बिक्री पर रोक लगाई गयी है।
जनपद हापुड के समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओ को निर्देशित किया जाता है कि कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता कुटु व सिंघाडे के खुले आटे का विक्रय नही करेगा। कुटु व सिंघाडे का पैक्ड ब्राण्डेड आटा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन जनपद हापुड की पूर्व अनुमति के साथ ही विक्रय किया जा सकता है।
यदि जनपद हापुड का कोई खाद्य कारोबारकर्ता, कुटु व सिंघाडे का खुला आटा विक्रय करते हुए पाया जाता है अथवा बिना पूर्व अनुमति के कुड्डु व सिंघाडे के पैक्ड ब्राण्डेड आटे का विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।





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