बफर जोन में दुकान खोलने पर वसूला जुर्माना

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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जिला प्रशासन ने हाटस्पाट, कंटेनमेंट व बफर जोन में व्यापारिक गतिविधियों व लोगों के आवागमन को पूरी तरह प्रतिबंधित किया है। आदेशों का उल्लंघन करने पर आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला पा्रासन यह निर्णय कोविड वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उठाया हुआ है।
उपजिला मैजिस्टेट सत्य प्रकाश, पुलिस क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार, शहर कोतवाल सुबोध सक्सेना पुलिस बल के साथ गश्त कर रहे हैं और आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नगर पालिका परिषद हापुड़ की टीम चालान कर अर्थदंड वसूल रही है। रेलवे रोड पर मेडिकल स्टोर, पनवाड़ी,फल विक्रेताओं आदि के धड़ाधड़ चालान कर उनतालीस हजार रुपए अर्थदंड वसूला गया।
अतरपुरा पुलिस चौकी के निकट डबल बैरिकेट लगा कर गोल मार्किट व कोठी गेट इलाके को सील कर दिया गया है। सोमवार को आफिस व अन्य संस्थानों में जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा । प्रशासन के कड़े रुख के कारण रेलवे रोड, गोल मार्किट, चंडी रोड, छोटी मंडी, बड़ी मंडी, कबाड़ी बाजार आदि में सन्नाटा पसरा हुआ है।

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