चाकू रखने पर बाबर को मिली सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से चाकू रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने सजा सुनाई है, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
वर्ष 2018 में अभियुक्त बाबर द्वारा अवैध रुप से चाकू रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 237/2018 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायलय उठने तक की सजा व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी बाबर पुत्र मुजाहिद निवासी कस्बा व थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
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