
16 साल बाद आर्म्स एक्ट के मुकददमे का हुआ निबटारा
हापुड सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2008 में अभियुक्त बबली द्वारा अवैध असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 324/2008 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (11 दिवस) व 3,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी बबली पुत्र किशोरी चौहान निवासी ग्राम भैंसोड़ा थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर है।
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