35 लाख रुपए के राजस्व की चोरी के आरोपी की अपील खारिज

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35 लाख रुपए के राजस्व की चोरी के आरोपी की अपील खारिज

हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ के एक प्रोपर्टी के कारोबारी की 35 लाख रूपए के राजस्व की चोरी की अपील को मेरठ मंडल आयुक्त ने खारिज कर दिया है।

हापुड़ के निवर्तमान जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कान्त गुप्ता ने हापुड़ के एक प्रोपर्टी डीलर की शिकायत राजस्व अधिकारी को की थी और आरोप था कि 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर करोड़ों रुपए की भूमि की खरीद-बेच की गई है। तत्कालीन जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा ने मामले की जांच की और आरोपी को दोषी ठहराते हुए 35 लाख 57 हजार रुपए वसूलने के आदेश दिए। आरोपी ने इस आदेश के विरुद्ध मंडलायुक्त के यहां अपील की। मंडलायुक्त ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की अपील को निरस्त कर दिया और स्टाम्प चोरी, अर्थदंड व ब्याज सहित 37 लाख रुपए वसूलने के आदेश दिए है।

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