
15 साल बाद आया सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मुकद्दमे का फैसला
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
वर्ष-2009 में अभियुक्त सुरेश द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 232/2009 धारा 332, 504, 506 भादवि थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि (02 दिवस) व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी सुरेश पुत्र गंगादास निवासी ग्राम रझेटी थाना बहादुरगढ जनपद हापुड़ है।
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