Thursday, January 2, 2025
Google search engine
HomeHapur City News || हापुड़ शहर न्यूज़अदालत में स्वीकारा सड़क हादसे में राहगीर को घायल करना

अदालत में स्वीकारा सड़क हादसे में राहगीर को घायल करना










अदालत में स्वीकारा सड़क हादसे में राहगीर को घायल करना
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल करने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
वर्ष 2009 में अभियुक्त नदीम द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में घायल किया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 237/2009 धारा 279, 337 भादवि थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा तथा 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अभियुक्त नदीम पुत्र मौ0 उमर निवासी बक्सर थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ है।

Raymond फैशन स्टोर लेकर आए हैं 10-15 % तक का डिस्काउंट: 8791513811 || R. K. PLAZA, RLY ROAD, हापुड़

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!