
पूर्व मंत्री पर फायरिंग के प्रयास के आरोप में आरोपी सूर्य सिंह को मिली राहत
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में पूर्व मंत्री मदन चौहान पर हुई फायरिंग के प्रयास के मामले में आरोपी सूर्य सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। आरोपी सूर्य सिंह को बड़ी राहत मिली है।
ज्ञात हो कि पूर्व मंत्री मदन चौहान ने गांव हिरनपुरा में आयोजित सगाई समारोह से लौटने के दौरान फायरिंग करने का आरोप गढ़ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस के अनुसार मामले में तीन युवकों पर फायरिंग करने के प्रयास का आरोप है। जांच में सामने आया है कि ना तो गोली चलने की पुष्टि हुई और ना ही किसी की घायल होने की बात सामने आई। इस प्रकरण में दोनों आरोपियों को पूर्व में ही सत्र न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। वहीं तीसरा आरोपी सूर्य सिंह पर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ₹20,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। फरार चल रहे सूर्य सिंह ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें राहत प्रदान की है।
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