हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : जनपद हापुड़ की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हापुड़ श्वेता दीक्षित ने एक मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी मोहित पुत्र महेंद्र को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है और अर्थदंड भी लगाया है जिसकी 80% राशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर देय होगी. इसके साथ ही पुनर्वास के लिए 50 हजार की धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हापुड़ द्वारा पीड़िता को देय होगी.
बता दें कि जनपद हापुड़ के थाना देहात पुलिस ने एक तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जिसके अनुसार एक 15 वर्षीय किशोरी पांच नवंबर साल 2014 को किसी कार्य से बाजार जा रही थी कि इसी बीच मोहित पुत्र महेंद्र निवासी असगरपुरा थाना देहात क्षेत्र ने पीड़िता का हाथ पकड़कर गाली-गलौज की और कपड़े फाड़ दिए जिसके बाद परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई. पुलिस ने धारा 354 क, 354 ख, 504 तथा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया. सुनवाई के दौरान आरोपी पर दोष सिद्ध हुए जिसके बाद उसे तीन वर्ष सश्रम कारावास और 14000 रुपए के दंड से दंडित किया है.
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