
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से चाकू रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
अभियुक्त सुरेश कुमार द्वारा अवैध रुप से चाकू रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 22/202 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि (06 दिवस) व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी सुरेश कुमार पुत्र गंगादास निवासी ग्राम रझैटी थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
ऋषभ चाप कॉर्नर पर रोटी-सब्जी, चाऊमीन, चाप, रोल सब कुछ उपलब्ध: 7248495020
























