15 साल पहले अंटी में मिला चाकू, अब मिली सजा

0
64
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), default quality







15 साल पहले अंटी में मिला चाकू, अब मिली सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से चाकू रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
वर्ष 2009 में अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ लाला द्वारा अवैध रुप से चाकू रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 284/2009 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (06 दिवस) व 1,500/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी देवेन्द्र उर्फ लाला पुत्र शम्भू सिंह निवासी आलमनगर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।

Dhanwantari Distributors का Immurich Capsule अब घर पर बैठे मंगवाएं: 9837700010




LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here