चोरी करने पर एक पखवाड़े की सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त रोशनलाल द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 126/1998 धारा 380 भादवि थाना बाबूगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम आज दिनांक 25.01.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि (15 दिवस) न्यायालय उठने तक की सजा एवं 200/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी रोशनलाल पुुत्र सुमेरा निवासी बागपुर थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ है।
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