हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की एक अदालत ने मंगलवार को दहेज हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए एक महिला समेत तीन को दोषी करार दिया और 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 68,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
दरअसल मामला वर्ष 2018 का है जब जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने जाहिद, जाहिद के पिता मोमिन तथा जाहिद की मां तस्लीमा निवासी ग्राम शेरपुर थाना बहादुरगढ़ के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए, 304 बी तथा 3/4 दहेज प्रति. अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां अदालत ने दहेज हत्या के मामले में तीनों को दोषी करार दिया और 10 वर्ष कठोर कारावास तथा 68,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।