हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को दहेज की मांग पूरी ना होने पर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास तथा सात हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सौरव रुहेला ने बताया कि हापुड़ के मोहल्ला चमरी निवासी विशंभर की पुत्री निशा की शादी पिलखुवा के गांव अनवरपुर निवासी सोनू पुत्र भगवंत के साथ हुई थी। विशंभर का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे जिसके पश्चात 25 मई 2015 की दोपहर ससुराल पक्ष से फोन आया कि निशा आग लगने के कारण जल गई है जो अस्पताल में भर्ती है। मायके पक्ष के लोग तुरंत अस्पताल पहुंचे जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने निशा को दिल्ली के लिए रेफर कर दिया जहां उपचार के दौरान निशा की मौत हो गई। विशंभर की तहरीर पर पुलिस ने दहेज हत्या व विभिन्न धाराओं में पति सोनू, सास, देवर, अंकित, देवरानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने सोमवार को पति को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास तथा सात हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया तथा अन्य को साक्षों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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