हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ की एक अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान हत्यारोपी विपिन कुमार पुत्र नरपत निवासी सोतावली थाना हापुड़ देहात को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास व छह हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी पर हापुड़ देहात में वर्ष 2017 में दहेज प्रति. अधि. व धारा 498ए, 304 बी, 34 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
रोस्टेड चने असुरक्षित, लाल मिर्ची पाउडर अधोमानक, लगी पेनल्टी
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