हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): थाना पिलखुवा के गांव अहमदपुर नया गांव के नेपाल सिंह के सीधे हाथ की हड्डी व हाथ की कलाई के टूटे जोड़ टेढ़े जोड़ने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हापुड़ ने तीन चिकित्सकों पर 40 हजार 491 रुपए का अर्थदंड लगाया हैं।
मामला 26 अप्रैल 2016 का जब नेपाल सिंह रात के वक्त घर की सीढ़ियों से फिसल गया था और सीधे हाथ की कलाई जोड़ से टूट गई। नेपाल को ईलाज हेतु हापुड़ के एक अस्पताल में ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने बिना एक्स-रे की ही प्लास्टर चढ़ा दिया जिसका नतीजा यह रहा कि हड्डी टेढ़ी जुड़ गई और कलाई ने घूमना बंद कर दिया।
जब चिकित्सकों ने पीड़ित की परेशानी पर ध्यान नहीं दिया तो उसने दिल्ली के अस्पताल में इलाज कराया। इस दौरान पीड़ित को आर्थिक व मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा।
न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और तीन चिकित्सकों दोषी मानते हुए उपचार में व्यय हुए 10,491 रुपए तथा आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति हेतु 30 हजार रुपए 30 दिन में पीड़ित को अदा करने का आदेश दिया हैं।
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