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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): आपका शस्त्र लाइसेंस कहीं निरस्त न हो जाएं। यदि आप ने पुलिस को कारतूस आदि की जानकारी नहीं दी है तो आपके शस्त्र का लाइसेंस निरस्त हो सकता है। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने 9 थानों में कारतूस रजिस्टर बनवाए हैं जिसमें प्रतिदिन लाइसेंस शस्त्र धारकों द्वारा खरीदे गए कारतूसों का विवरण दर्ज होता है। शस्त्र धारक को खुद ही इसकी जानकारी संबंधित थाने में देनी होगी और यह बताना होगा कि कारतूस का इस्तेमाल किस कारण किया है। यदि कारतूस का प्रयोग किया गया है तो खोखा कारतूस जमा करा है या नहीं? यदि सही जानकारी नहीं दी तो शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी?
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