हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ न्यायालय ने अलग-अलग मामलों से जुड़े दो आरोपियों को गुरुवार को दोषी मानते हुए दस-दस वर्ष सश्रम कारावास तथा अर्थदंड से दण्डित किया है।हापुड़ जनपद के थाना पिलखुवा पुलिस द्वारा दर्ज किए गए एक मामले में न्यायालय ने आरोपी महेश तोमर तोमर पुत्र कंवरपाल निवासी रमपुरा पिलखुवा को दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।वहीं हापुड़ नगर पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था जिसकी सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी योगेश कश्यप पुत्र सतीश कश्यप निवासी मेडिकल मार्किट मुरादाबाद को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।


























