दो अभियुक्तों में आरोपी दोषी, डेढ़ साल के कारावास से दण्डित










हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : जनपद हापुड़ की अदालत ने दो मामलों में सुनवाई के दौरान एक आरोपी को बुधवार को दोषी करार दिया और एक वर्ष छह माह के साधारण कारावास से दंडित किया है। दोषी का नाम बबलू पुत्र सुलल्द निवासी सिमथला थाना आदमपुर जनपद अमरोहा है।
बबलू के खिलाफ थाना सिंभावली पुलिस ने साल 2021 में दो मुकदमे दर्ज किए थे। एक मुकदमे में धारा 379 व 411 तथा दूसरे मुकदमे में 380 और 411 के तहत पुलिस ने कार्रवाई की। मामले की सुनवाई न्यायालय में हुई जहां अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए पहले मामले में एक वर्ष तीन महीने तथा दूसरे मामले में एक वर्ष छह माह के साधारण कारावास से दंडित किया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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