हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : जनपद हापुड़ की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो हापुड़ न्यायधीश श्वेता दीक्षित ने शनिवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया। रेपिस्ट को न्यायालय ने आजीवन सश्रम कारावास अंतिम सांस तक व 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष अभियोजक (पोक्सो) हरेंद्र त्यागी ने बताया कि साल 2017 में फजरुद्दीन पुत्र अशरफ निवासी फूलगढ़ी कोटला सादात थाना हापुड़ देहात ने घर के बाहर खेल रही एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में धारा 376 ए बी व 5/6 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो हापुड़ द्वारा आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ जिसे आजीवन सश्रम कारावास तथा बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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