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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : हापुड़ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध एक आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा और पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. बता दें कि मामला साल 2017 का है जब थाना हाफिजपुर क्षेत्र में तैनात रहे प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार सिंह ने गांव साबदीपुर निवासी कर्मवीर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी जिसके बाद मामले की सुनवाई न्यायालय में चली और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट न्यायाधीश कमलेश कुमार ने आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल 3 महीने और ₹5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है. आरोपी फिलहाल जिला कारागार में बंद है.
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