हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : धुआं उगलने वाले ईट भट्टों की अब खैर नहीं है. अधिकारी जल्द ही निरीक्षण कर ऐसे ईट भट्टों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का उल्लंघन कर रहे हैं.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड और राज्य प्रदूषण बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि वह दिल्ली-एनसीआर में स्थित ईट भट्टों का आकस्मिक निरीक्षण करें कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के तहत नियम व शर्तों का पालन कर ही उत्पादन किया जा रहा है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि इन इकाइयों को संचालित करने वाले व्यक्ति को हर चक्र की समाप्ति पर कुल उत्पादन की जानकारी संबंधित राज्य, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देनी होगी.
चूर-चूर नान वाले दे रहे हैं 20% तक की छूट: 8979755041

































