👁 0 views Views
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): उत्तर प्रदेश में अब 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन ही घर बैठे बनवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें परिवहन विभाग की वेबसाइट सारथी पर आवेदन करना होगा। पोर्टल खोलने के बाद एप्लीकेशन पेज पर आवेदक को एलएल लाइसेंस यानी लर्निंग लाइसेंस का विकल्प चुनना होगा जहां अपना आधार कार्ड से जुड़ी व अन्य जानकारियां अंकित कर शैक्षिक प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ को स्वप्रमाणित करते हुए उनको अपलोड करना होगा। प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवेदक को ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी और ओटीपी आने के बाद ऑनलाइन टेस्ट से गुजरते हुए परीक्षा पास करनी होगी। सफल आवेदक ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का प्रिंट निकाल सकेंगे।
SS Fastfood दे रहे हैं 10 % की छूट, 8979755041

































