हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): न्यायालय पोक्सो तृतीय के एडीजे कमलेश कुमार ने सोमवार को हत्या के प्रयास के 6 आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता सौरभ रुहेला ने बताया कि 17 जून-2016 को हापुड़ कोतवाली के अंतर्गत कोटला मेवातियान में आरोपी जावेद, प्रिंस उर्फ नावेद, औरंगजेब, मेहराज, चमन तथा शानू ने लाठी-डंडे व पिस्टल के साथ मौहम्मद के घर पर हमला कर परिवारजनों से मारपीट की और डराया धमकाया। इस हमले में रिहान घायल हो गया।
पीड़ित मौहम्मद इरशाद ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 147/148/452/504/307 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विद्धान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना और आरोपियों को दोषी पाया। विद्धान न्यायाधीश ने आरोपियों जावेद, प्रिंस उर्फ नावेद, औरंगजेब, मेहराज, चमन तथा शानू को सभी धाराओं में सजा व अर्थ सुनाते हुए धारा 307 के तहत दस वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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