
मेरठ खण्ड के स्नातक व शिक्षक चुनाव में मतदाता प्रस्तुत करेगे पहचान पत्र
हापुड, सूवि(ehapurnews.com):भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा परिषद के मेरठ खण्ड स्नातक, एवं मेरठ खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए दिनांक 23 अक्टूबर, 2026 को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय ऐसे मतदाता जिन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मत देने से पूर्व अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। तथापि वे निर्वाचक जो अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा- आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड,भारतीय पासपोर्ट, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान-पत्र,सांसदों/विधायकों / पार्षदों को जारी किए गए जारी पहचान-पत्र,
शैक्षिक संस्थाओं, जिसमें सम्बन्धित शिक्षक / स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र,विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री / डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र,सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता एवन्धी मूल प्रमाण-पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।यह जानकरी
कविता मीना,जिला निर्वाचन अधिकारी /जिलाधिकारी, हापुड़ ने एक सरकारी प्रेस नोट मे दी है
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