
चेक बाउंस के दोषी पर 4.10 लाख रुपये का जुर्माना
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ में चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत ने न्यू शिवपुरी निवासी अमित कुमार शर्मा को दोषी ठहराते हुए उस पर 4.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
अदालत के आदेश के अनुसार, जुर्माने की कुल राशि में से 4 लाख रुपये परिवादी सुबोध त्यागी को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे, जबकि 10 हजार रुपये राज्य के पक्ष में जमा होंगे। यदि दोषी निर्धारित समय के भीतर जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे छह महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।
अदालत में दायर शिकायत के मुताबिक, परिवादी सुबोध त्यागी और अमित शर्मा के परिवार के बीच पहले से जान-पहचान थी। अमित ने सुबोध को सस्ते दाम में दुकान या भूखंड दिलाने का झांसा दिया था। दुकान का सौदा 10 लाख रुपये में तय हुआ था, जिसके एवज में परिवादी ने अमित को कुल 3.50 लाख रुपये दिए थे—जिसमें 1.70 लाख रुपये नकद और 1.80 लाख रुपये चेक के माध्यम से दिए गए थे।
इसके बाद जब परिवादी ने रकम वापस मांगी तो अभियुक्त ने एक चेक जारी किया। लेकिन जब बैंक में चेक लगाया गया, तो वह ‘फंड इनसफिशिएंट’ (अपर्याप्त निधि) के कारण बाउंस हो गया। इस पर परिवादी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जहाँ सुनवाई के बाद कोर्ट ने अमित शर्मा को दोषी करार देते हुए सजा और जुर्माने का फैसला सुनाया है।
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