हापुड़: उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के आदेशों के क्रम में एवं जिलाधिकारी व लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों द्वारा जनपद हापुड़ में हॉटस्पॉट व कंटेनमेंट जॉन के बाहर स्थित देसी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं मॉडल शॉप की थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकानों को दिनांक 4 मई 2020 से सोशल डिस्टेंसिंग एवं जारी अन्य प्रतिबंधों के साथ संचालित कराए जाने हेतु आदेश पारित किए गए थे।
जिलाधिकारी हापुड़ द्वारा 6 मई 2020 के अंतर्गत जनपद के कुछ क्षेत्रों को हॉटस्पॉट/ कंटेनमेंट जोन से बाहर घोषित किए जाने के पश्चात वर्तमान में देसी शराब दुकानें:- अमरपुर, इमटोरी, सबली, गोयना, केशवनगर, दोयमी, वार्ड-07 आदर्श नगर, स्वर्ग आश्रम रोड हापुड़, विदेशी मदिरा दुकान:– अमरपुर, इमटोरी, सबली, गोयना, केशवनगर, दोयमी, वार्ड-07 आदर्श नगर, स्वर्ग आश्रम रोड, एवं बीयर दुकान:- अमरपुर, इमटोरी, सबली, गोयना, केशवनगर, दोयमी, वार्ड-07 आदर्श नगर, स्वर्ग आश्रम रोड हापुड़ जो कंटेनमेंट जोन के बाहर हो गई है तथा हॉट स्पॉट/ कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित होने के कारण उक्त दुकानों को संचालित दुकानों की सूची में शामिल किया जाता है। यह जानकारी जिला आबकारी अधिकारी महेंद्र नाथ सिंह ने दी है।





























