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जानलेवा हमले के अभियुक्त को चार वर्ष का कारावास
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए जानलेवा हमला करने के मामले एक आरोपी को 04 वर्ष का कारावास व 6,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।
दिनांक 24.01.2011 को अभियुक्त सोनू सैनी पुत्र गिरवर निवासी मौहल्ला आर्य नगर कस्बा व थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ द्वारा वादी को जान से मारने की नियत से फायर करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर मु0अ0सं0 045/2011 धारा 307, 504 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 12.06.2011 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।
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