हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने लाकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। ऐसे में सरकार ने इमरजेंसी में लोगों के लिए ई-पास की व्यवस्था की है। वहीं सरकार ने निम्र सेवाओंं को ई-पास से छूट प्रदान की है। निम्नलिखित सेवाओं को ई-पास की आवश्यकता नहीं है।
यह सेवाएं है:
1.औद्योगिक गतिविधियां
2.मेडिकल व आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं की आपूर्ति तथा आवश्यक वस्तुओं का परिवहन
3.मेडिकल व स्वास्थ्य तथा औद्योगिक इकाइयों में उपस्थिति तथा उद्योग सम्बंधी कार्य
4.ई कामर्स आपरेशन
5.आपात चिकित्सास्थिति वाले व्यक्ति
6.दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा,प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया तथा इंटरनेट सेवा से जुटे व्यक्ति
उपरोक्त सेवाओं के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं है।

एलर्जी, चर्मरोग व गुप्तरोग की दवाईयों के लिए संपर्क करें: 9837509509:

Deewan और DPS की बुक 20% छूट पर खरीदें. संपर्क करें: 9528182700, 9457100571






























