
दो नाबालिग बहनों से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रूपए का अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए दो नाबालिग बच्चियों (बहनों) के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए 16 फरवरी-2026 को न्यायालय ने दो नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक अभियुक्त को दण्डित कराया है।
पुलिस के अनुसार 05.10.2022 को अभियुक्त ऋषिपाल सिंह पुत्र मक्खनलाल निवासी मौहल्ला पीरबाउद्दीन थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड द्वारा दो नाबालिग बच्चियों (बहनों) के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 874/2022 धारा 376एबी भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा 18.10.2022 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
मॉनिटरिंग सैल हापुड़ द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप 16.02.2026 को उपरोक्त अभियुक्त को मा० न्यायालय एडीजे स्पेशल/पॉक्सो एक्ट प्रथम हापुड़ द्वारा 20 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक निरीक्षक धारा सिंह एवं पैरोकार म० का० मधु व कोर्ट मोहर्रिर है०का० प्रशान्त पाण्डेय का विशेष योगदान रहा।
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