
कार चोर को 21 साल बाद मिला दंड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा कार चोरी करने के मामलों में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त राजेश द्वारा गाड़ी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 128/2004 धारा 379 भादवि थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गई अवधि (एक माह 04 दिवस) व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी राजेश पुत्र धर्मेन्द्र निवासी फाजलपुर थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ है।
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