
पांच ठगों को अदालत ने सुनाई 5-5 वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड की सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए फर्जी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी बनाकर ठगी करने के मामले में पांच आरोपियों को 05-05 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000-5,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।अभियुक्त थाना बहादुरगढ के गांव चांदनेर का अशोक व धर्मपाल तथा सुषमा के साथ गढ़मुक्तेश्वर के गांव बागडपुर का चन्द्र किरन तथा बुलन्दशहर के गांव भड़काऊ नरसैना का अशोक पुत्र चन्द्र पाल है
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