
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजनान्तर्गत लाभार्थियो हेतु नया पोर्टल शुरू
हापुड, सूवि(ehapurnews.com): निदेशालय महिला कल्याण उ0प्र0 लखनऊ द्वारा शुक्रवार को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजनान्तर्गत आवेदन कराने एवं लाभार्थियों को पोर्टल के माध्यम से लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नवनिर्मित पोर्टल mbsyup.in (जो पूर्व में ऑफलाईन संचालित किया जा रहा था) जनसामान्य हेतु ऑनलाईन पोर्टल का शुभारंभ किया गया जिसमें नवनिर्मित पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का शहरी क्षेत्रों में उपजिलाधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से भौतिक सत्यापन किया जायेगा, सत्यापन उपरान्त नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु अथवा दोनों की मृत्यु 01 मार्च 2020 से अब तक किसी भी कारण से हुई हो, तो इस योजना के अंतर्गत रूपये 2500/-प्रति बालक/बालिका जिसकी आयु 23 वर्ष से कम/स्नातक पूर्ण होने तक देने का प्रावधान है।पात्रता/आवश्यक अभिलेख(1)सरंक्षक व बच्चे के आधार कार्ड की प्रति।(2)माता/पिता या माता-पिता दोनो (जैसी भी स्थिति हो), का मृत्यु प्रमाण पत्र।(3)बच्चे की आयु प्रमाण-पत्र (जन्म प्रमाण पत्र)(4)आय प्रमाण-पत्र 03 लाख से कम का होना अनिवार्य है।(5)05 वर्ष से अधिक आयु के बालक/बालिका का किसी भी स्कूल/कॉलेज में पंजीकरण होना अनिवार्य है।(6)बच्चे एवं आवेदक का संयुक्त पासपोर्ट साइज फोटो।(7)आवेदक के संरक्षण में बच्चे की बैंक पासबुक की प्रति।
Brainwaves International School: Admissions Open 2025-26 (Playgroup – Grade XI)


























