
चाकूबाज एक माह तक रहा जेल में
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से चाकू रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
अभियुक्त गुलमौहम्मद द्वारा अवैध रुप से चाकू रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 94/2003 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिंभावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को *जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि (एक माह ) व 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी गुलमौहम्मद पुत्र मुन्नवर निवासी ग्राम बक्सर थाना सिंभावली जनपद हापुड़ है।
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