
लॉटरी वाला पर गैंगस्टर एक्ट में सुनवाई 2 जनवरी 2026 को
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ के लॉटरी कारोबारी रजनीश अग्रवाल आदि पर दर्ज उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के दर्ज मुकदमे की सुनवाई आगामी 2 जनवरी 2026 को एडीजे एफटीसी-2 की कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मुकदमे में गवाही चल रही है।
गैंगस्टर की धारा 2/3 के तहत आरोप सिद्ध होने पर अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास तथा ₹5 हजार रुपए तक अर्थदंड की सजा हो सकती है।
बता दे कि तत्कालीन इंस्पेक्टर अविनाश गौतम ने आरोपी रजनीश अग्रवाल व अन्य के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट 2/3 के तहत हापुड़ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि आरोपियों ने लोगों के साथ धोखाधड़ी करके आर्थिक लाभ कमाया है।
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