
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी का सामान (केबिल) बरामद होने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त विजयपाल से चोरी का सामान (केबिल) बरामद होने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 405/2011 धारा 414 भादवि थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमों में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को *जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि (01 माह 11 दिवस) व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी विजयपाल पुत्र जयचन्द्र निवासी ग्राम खेड़ा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ है।



























