
प्रशासन ने सरफेसी कानून के तहत फैक्ट्री को जब्त कर बैंक के सुपुर्द करने के आदेश दिए
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की धौलाना तहसील प्रशासन की टीम ने मंगलवार को मसूरी-गुलावठी औद्योगिक क्षेत्र फेस टू खिचरा रावली मार्ग पर स्थित प्लॉट नंबर की 361 पर संचालित एक फैक्ट्री को सरफेसी कानून के तहत जब्त कर लिया। प्रशासन की टीम ने फैक्ट्री को जब्त कर बैंक के सुपुर्द कर दिया। यह कार्रवाई वित्तीय संस्थान की ऋण अदायगी न होने के चलते की गई है।
तहसीलदार दिव्यांशी सिंह के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में स्थित राधा कृष्ण पैकेजिंग ने बैंक से लोन लिया था जिसे वह समय से वापस नहीं कर पाए। मालिक ने कंपनी को बंधक के रूप में बैंक से ऋण लिया था। लोन न चुका पाने पर बैंक में सरफेसी कानून के तहत न्यायालय में वाद योजित किया था जिसके बाद न्यायालय ने संपत्ति को कब्जे में लेकर बैंक के सुपुर्द करने के आदेश दिए।
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