
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के धनावली अट्टा में स्थित प्राथमिक विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक को कंपोजिट ग्रांट के में अनियमितता बरतने के मामले में निलंबित किया गया है। शिक्षक को अलग से आरोप पत्र भी निर्गत किया गया है।
निलंबन आदेश के अनुसार धनावली अट्टा स्थित प्राथमिक विद्यालय के तत्कालीन प्रधानाध्यापक आनंद सैनी समायोजन प्रक्रिया के तहत अब यहां से स्थानांतरित हो चुके हैं। उन पर कंपोजिट ग्रांट के व्यय में अनियमित का आरोप लगा था। इस प्रकरण की जांच में सामने आया है कि वर्ष 2018-19 से वर्ष 2024-25 तक विद्यालय में प्राप्त कंपोजिट ग्रांट का व्यय नियम अनुसार नहीं किया गया है जोकि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। ऐसे में इंचार्ज प्रधानाध्यापक मानवी मिश्रा ने अधिकारियों को मामले से अवगत कराया। इसके बाद आनंद सैनी को निलंबित कर दिया है और आरोप भी तय किए गए हैं।
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