
करप्शन के आरोपों में घिरी पूर्व प्रधान भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी सिंभावली ब्लॉक क्षेत्र के गांव सिखेड़ा की पूर्व प्रधान रिजवाना को कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने मामले को निराधार बताते हुए समाप्त करने के निर्देश दिए। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने भी इसे समाप्त कर दिया है।
2015 से 2020 तक प्रधान रही रिजवाना पर विकास कार्य में अनियमितता का आरोप लगा था और अनिल, रामफल, कमाल अहमद, राजकुमार, जाकिर, अफजाल आदि शामिल थे जिन पर पंचायत घर, इंटरलॉकिंग निर्माण, खेल का मैदान और हैंडपंप के कार्यों में फर्जी एमवी बनाकर सरकारी धन के गबन का आरोप लगा था। 2 करोड़ के गबन का दावा किया गया था। मामले की जांच हुई जिसके बाद 9 में 2025 को रिजवाना के खिलाफ नौ लाख 75 हजार 198 रुपए की वसूली के आदेश दिए गए। वहीं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र कुमार की वेतन वृद्धियों को स्थाई रूप से रोकने के निर्देश भी दिए गए थे। जितेंद्र ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट दायर की थी। इसमें कोर्ट ने 9 मई 2025 के आदेशों को निरस्त कर दिया। उसके बाद डीएम और अन्य अधिकारियों ने भी इस मामले को समाप्त कर दिया है।
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