
पशु क्रूरता पर 24 साल बाद आया फैसला,मिली दो दिन की सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा प्रतिबंधित पशु कटान करने के मामले में तीन अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
अभियुक्तगण जयपाल सिंह, मनोज व जवर सिंह द्वारा प्रतिबंधित पशु कटान करने के सम्बन्ध में अभियुक्तो के विरुद्ध मु0अ0सं0 46/2001 धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (02 दिवस), न्यायालय उठने तक की सजा व 1,050-1,050/- रुपये (कुल 3,150/- रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी 1. जयपाल सिंह पुत्र खेम सिंह निवासी कस्बा व थाना कांठ चौक बाजार जनपद अमरोहा 2. मनोज पुत्र भोले सिंह निवासी मौ0 चाहमीठी थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर तथा 3. जवर सिंह पुत्र छोटे सिंह निवासी मौ0 घोसीपुरा कस्बा व थाना कांठ चौक बाजार जनपद अमरोहा है।
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