16 साल की किशोरी से दुष्कर्म करने वाले फूफा को आजीवन सश्रम कारावास की सजा
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट हापुड़ उमाकांत जिंदल ने 16 साल की नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी फूफा को आजीवन सश्रम कारावास और 80 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक पोक्सो एडवोकेट हरेंद्र त्यागी ने बताया कि जनपद के थाना हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली किशोरी के माता-पिता का 14 वर्ष पूर्व निधन हो गया था जिसके बाद वह थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव के रहने वाले अपने फूफा के यहां रह रही थी। इस बीच फूफा ने अपनी भतीजी पर ही गंदी नियत डाली। 16 साल की भतीजी के साथ फूफा ने आठ महीने तक लगातार गलत काम किया। आरोपी लगातार दुष्कर्म करता रहा। इसी बीच पीड़िता गर्भवती हो गई।
पीड़िता के गर्भवती होने के बाद आरोपी फूफा उसे हापुड़ छोड़कर चला गया और बताया कि किशोरी के पेट में नले हो गए हैं। जब वह चिकित्सक के यहां पहुंचे तो उन्हें असलियत का पता चला और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई जिसके बाद किशोरी के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
मामला न्यायालय पहुंचा जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षो को सुनने के पश्चात गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया और आरोपी फूफा को आजीवन सश्रम कारावास तथा 80 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इसी के साथ पीड़िता के पुनर्वास के लिए एक लाख रुपए की धनराशि जिला अधिक सेवा प्राधिकरण हापुड़ द्वारा पीड़िता को देने के आदेश दिए।
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