जानें, आर.टी.ओ. दफ्तर ने किस वाहन का पंजीकरण निलम्बित किया है
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की सड़कों पर दौड़ रहे पेट्रोल व डीजल वाहन जो मानकों पर खरें नहीं है, का सम्भाग परिवहन दफ्तर हापुड़ में पंजीकरण को निलम्बित कर दिया है। वाहन मालिक नीचे अंकित नम्बरों को अवश्य देखें कि कहीं उनका वाहन तो सूची में शामिल नही है।
में, छवि सिंह चौहान, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हापुड़ मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-53 की उपधारा (1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद हापुड़ में पंजीकृत वाहन की सीरीज क्रमांक UP14AL के 56 वाहन, UP14AM के 109 वाहन, UP14AN के 116 वाहन, UP14AP के 139 वाहन, UP14AQ के 86 वाहन, UP14AR के 92 वाहन, UP14AS के 123 वाहन, UP14AU के 17 वाहन, UP13 के 06 वाहन, UP12 के 03 वाहन, UP14AT 1003, UP14AZ1195, UP14-6552, UP11W2832, UP11W4131, AP25Q3155, AP31AX8926, UP17D0002, UP17D0156, UP23E3294, UP25AA0272, UP25Z0280, UP32CJ3023, UP32CJ5681, UP37A9508, UP37B2522, UP37L7736, UP37N8886, UP70AW1121, UP71B7079, UP78BQ5536, UP80AY6585, UP81AJ5299, UP81X5726, UP85S6560, UP86J0448 तथा UP93U9255. इस प्रकार कुल 820 पेट्रोल / डीजल वाहनें (उपरोक्त सीरीज में से जो वाहने अन्य जनपदों हेतु एन.ओ.सी. प्राप्त कर चुकी है, को छोड़कर) का पंजीयन आज दिनांक 07.09.2024 के अपरान्ह से तत्काल प्रभाव से निलम्बित करती हूं।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-54 के अन्तर्गत यह व्यवस्था निहित है की किसी वाहन के पंजीयन का निलम्बन लगातार 06 माह तक रहने की स्थिति में वाहन का पंजीयन, पंजीयन अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
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