हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): आयकर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण पर लगभग 14.36 करोड़ रुपए का आयकर लगाया गया था जिसके विरुद्ध प्राधिकरण ने 2016 में नेशनल फेसलेस एसेसमेंट सेंटर में आयकर को निरस्त किए जाने की अपील दायर की थी। इसके बाद प्राधिकरण ने प्रभावी पैरवी की और बताया कि हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग संस्था है। हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने पैरवी की। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 25 के अंतर्गत आयकर को निरस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने अपनी बकाया वसूली के नोटिस को वापस ले लिया है।
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