विस्फोटक पदार्थ बेचने पर सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध विस्फोटक सामग्री बनाने व बेचने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया। अभियुक्तगण नरेन्द्र कुमार द्वारा अवैध विस्फोटक सामिग्री बनाने व बेचना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 343/2023 धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में सोमवार, 05 अगस्त 2024 को न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 3 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी नरेन्द्र कुमार पुत्र राजाराम निवासी मौहल्ला सैनी बक्सर थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ है।
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