हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): गबन के आरोप में जिले के दो पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है। असौड़ा और रसूलपुर बहलोलपुर के विकास कार्यों में हुई अनियमितता के कारण यह फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर डीपीआरओ शिव बिहारी शुक्ला ने दो ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। दोनों को जिला पंचायत कार्यालय से संबद्ध करते हुए सहायक विकास अधिकारी गढ़ और सिंभावली को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। मामले में असौड़ा की ग्राम प्रधान आयशा और रसूलपुर बहलोलपुर के प्रधान अमित कुमार के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों को पहले ही सीज किया जा चुका है।
शिकायतकर्ता कंवरपाल राहुल भागमल, जतिन आदि ने शपथ पत्र देकर 27 अप्रैल 2022 को डीएम से शिकायत की थी जिसमें ग्राम प्रधान और सचिव पर विकास कार्य में लाखों रुपए के गबन और दुरुपयोग का आरोप लगाया था। इस पर डीएम ने बीएसए और मध्य गंग नहर के एई को जांच अधिकारी नामित किया और मामले में तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव कुलदीप तेवतिया और अन्य सचिवों को कारण बताओं नोटिस जारी किए गए। प्रकरण में गबन व सरकारी धन का दुरुपयोग मिलने पर डीएम प्रेरणा शर्मा ने ग्राम प्रधान अमित कुमार के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगाते हुए सचिवों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
कुलदीप तेवतिया पर भी उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने, तालाब की सफाई के नाम पर एक लाख रुपए ग्राम प्रधान के निजी खाते में हस्तांतरित कर ग्राम निधि से अनियमित भुगतान करने शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने व धनराशि का दुरुपयोग करने के मामले में प्रथमदृर्ष्या दोषी मिले हैं।
वहीं असौड़ा में तैनाती के समय शिकायतकर्ता देवेंद्र, जाहिदा खान, परवीन, गोपाल, सविता सैनी, बबीता ने भी शिकायती पत्र देते हुए करोड़ों की धनराशि के गबन का आरोप लगाया था। मामले में जांच के लिए जिला ग्राम उद्योग अधिकारी व एई चतुर्थ मध्य गंग नहर को जांच अधिकारी नामित किया गया था। मामले में जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान आयशा के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी थी और ग्राम असौड़ा में तैनाती के समय कुलदीप पर 45000 रुपए का अनियमित भुगतान करने और उन्हें अन्य मामले में दोषी मिले हैं। दोनों मामलों में दोषी मिलने पर कुलदीप को निलंबित कर दिया गया है।
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