हापुड़,मथुरा/ सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ के मोहल्ला कोटला मेवतियान निवासी शिक्षक फिरोज चौधरी को मथुरा की एडीजे विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट रामराज द्वितीय की अदालत ने छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दोषी मानते हुए आरोपी शिक्षक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 65000 का अर्थ दंड भी लगाया है।
मामला 3 दिसंबर 2020 की सुबह का है जब 14 वर्षीय किशोरी स्कूल गई थी और लापता हो गई। इसके बाद मथुरा की सुरीर कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया। जानकारी के अनुसार फिरोज चौधरी छात्रा को बहला फुसलाकर हापुड़ ले आया था। इसके बाद मथुरा पुलिस हापुड़ पहुंची और किशोरी को ढूंढ लिया और मेडिकल परीक्षण में उससे दुष्कर्म की पुष्टि के बाद पुलिस ने फिरोज को गिरफ्तार जेल भेज दिया। विशेष लोक अभियोजक रामवीर यादव के अनुसार अदालत में अभियोजन की ओर से मेडिकल साक्ष्य पेश किए गए। अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 65 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
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