हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): मूल रूप से हापुड़ की रहने वाली युवती के साथ दुष्कर्म और उसका मतांतरण करने के मामले में बुलंदशहर की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साढ़े चार लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।
मूल रूप से हापुड़ की रहने वाली युवती दिल्ली के मंगलोई में रहती थी जहां उसकी मुलाकात हापुड़ की आवास विकास कॉलोनी निवासी अनीस अहमद से हुई। बुलंदशहर के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विपुल राघव ने बताया कि 15 मार्च 2022 को बुलंदशहर के गुलावठी थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में युवती ने बताया कि अनीस ने अपना नाम आकाश बता कर उसे प्रेम जाल में फंसा लिया और प्रेम विवाह कर लिया। इसके बाद दोनों गुलावठी में किराए के मकान में रहने लगे। यहीं पर उसने अपना सही नाम अनीश बताया और युवती का भी जबरन मतांतरण कराया।
आरोप है कि आरोपी ढाई लाख रुपये और आभूषण लेकर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी अनीश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जिसके पश्चात मामले की सुनवाई न्यायालय में हुई जहां विशेष न्यायालय/एससी एसटी के न्यायाधीश विजयपाल सिंह ने बुधवार को अनीश को दुष्कर्म और मतांतरण का दोषी मानते हुए अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साढ़े चार लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया।
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